क्रेडिट कार्ड के लिए RBI ने निकाले नए नियम। ग्राहकों को मिलेगी ये सुविधाएँ।

Credit Card new rules by RBI

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को नए निर्देश जारी किये हैं। जो सीधे सीधे ग्राहकों के हक में शामिल होंगे। अब ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड में अलग अलग नेटवर्क चुनने की आजादी बैंकों द्वारा दी जाएगी। प्रमुख बिन्दुओं में आगे जानिए RBI ने बैंकों को और क्या-क्या निर्देश जारी किये हैं।

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को यह निर्देश दिया है की वे ग्राहकों द्वारा अलग-अलग कार्ड नेटवर्क को चुनने का विकल्प दे।
  • इसका अर्थ है कि बैंक और गैर बैंक जो भी ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं अब से उन्हें ग्राहकों को कई सारे कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देने होंगे।
  • RBI द्वारा अधिकृत कार्ड नेटवर्क्स की विकल्प सूची में ये सभी शामिल होंगे।
    • अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प,
    • डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड,
    • मास्टर कार्ड एशिया/पसिफ़िक पीटीई,
    • नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया-रुपे
    • वीजा वर्ल्डवाइड पीटीई
  • साथ ही RBI ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कंपनी के साथ किसी प्रकार का समझौता न करे।
  • इसी के साथ पात्र क्रेडिट कार्ड धारकों को अब से कई क्रेडिट कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प मिलेगा तथा पुराने क्रेडिट कार्ड धारकों को कार्ड नवीनीकरण कराने पर यह विकल्प दिया जायेगा।
  • हालाँकि यह निर्देश उन जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होने जिनकी जारी किये गए सक्रीय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम होगी।
  • इसके साथ ही यह निर्देश उन जारीकर्ताओं पर भी लागू नहीं होंगे जो स्वयं अपने ही कार्ड ग्राहकों को जारी करते हैं।

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